सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सोशल मीडिया प्रयोग करने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है राजकीय कार्मिकों द्वारा सोशल मीडिया के संबंध में यह गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार इसका उपयोग किया जा सकता है।
कार्मिक विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं नियम 1968 के नियम तीन तथा 7 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण नियम 1971 के नियम तीन और चार तथा 11 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अनुचित और अशोभनीय आचरण नहीं करेगा करते हुए निष्ठा एवं कार्यालय की गरिमा बनाए रखेगा तथा सरकार के किसी कम या नीति की आलोचना नहीं करेगा।
इसको लेकर डिटेल जानकारी जारी की है शासन सचिव के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है इसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है जो इसका पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
अखिल भारतीय सेवाऐं (आचरण) नियम, 1968 के नियम, 03 तथा 07 एवं राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम, 03 व 04 तथा 11 के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सरकारी अधिकारी / कर्मचारी अनुचित व अशोभनीय आचरण नहीं करेगा, कर्तव्यनिष्ठा एवम् कार्यालय की गरिमा बनाए रखेगा तथा सरकार के किसी कदम या नीति की आलोचना नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ एवम् प्रेस अधिकारी / कर्मचारियों के द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं की जा रही है। व सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध मनगढ़-त तथा अनर्गल आरोप प्रचारित/प्रसारित किए जाते हैं और उनके अनुचित व अशोभनीय आचरण से कार्यालय की छवि धूमिल होती है।
Govt Employee Social Media Guideline Check
अतः समस्त अधिकारी / कर्मचारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह सार्वजनिक तौर पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी पार्टी अथवा संस्थान के विरूद्ध तथ्यहीन, निराधार, असत्यापित, गरिमा व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले अनर्गल / मनगढन्त टिप्पणियाँ कतई प्रचारित / प्रसारित नहीं करें, यदि उक्त निर्देशों का किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें ।