Kisan Yojana News: किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 50% तक अनुदान मिलेगा ऑनलाइन आवेदन 13 सितंबर तक

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अब सरकार के द्वारा किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा खेती किसानी में किसानों द्वारा बुवाई जुताई और अन्य कार्य करने के लिए कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए 13 सितंबर तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को एक बड़ी राहत दी गई है और एक शानदार योजना जारी की गई है यह योजना सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत निकाली गई है इसके तहत योजना में पत्र किसानों को अगर कोई भी किसान आधुनिक कृषि यंत्र खरीदना है तो उनको 50% तक अनुदान दिया जाएगा इसमें किसानों को आर्थिक बाहर काम होगा जिससे वह आसानी से अपने संसाधन खरीद सकेंगे और आय में वृद्धि कर सकेंगे।

कृषि आयुक्त कन्यालाल स्वामी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 66000 किसानों को 200 करोड रुपए अनुदान दिया जाएगा इस कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लघु किसान सीमांत किसान और महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएसपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50% तक अनुदान दिया जाएगा तथा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40% अनुदान दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए आप नजदीकी ईमित्र के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 13 सितंबर रखी गई है।

लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पहले जन आधार में लघु एवं सीमांत श्रेणी जुड़वा आवश्यक रखा गया है किसान को आवेदन करते समय जन आधार कार्ड जमाबंदी की नकल कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेज भी पास में होनी चाहिए।

एक जन आधार पर एक ही आवेदन

एक किस को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार इसका लाभ मिलेगा यानी कि एक बार ही अनुदान दिया जाएगा किसानों को एक वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर इसका अनुदान मिलेगा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पहले खरीदे हुए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं मिलेगा और एक जन आधार पर एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किस के नाम भूमि और ट्रैक्टर दोनों होना चाहिए।

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किसान यह भी ध्यान रखें की ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन किस के नाम होना चाहिए किसानों को प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगा सभी किसान भाई इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।

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